कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न: पीओएसएच अधिनियम
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, जिसे सामान्यतः POSH Act कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा 2013 में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना और शिकायत के निवारण की व्यवस्था करना है।
यौन उत्पीड़न की परिभाषा
POSH अधिनियम के अनुसार, निम्नलिखित किसी भी प्रकार के अवांछित व्यवहार को यौन उत्पीड़न माना जाता है:
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